27 मार्च 2022

पुलिस स्टेशन के रजिस्टरस और उसमे की जाने वाली इंट्री जिसे सभी पुलिसमैन को जानना चाहिए

पिछले ब्लॉग पोस्ट में हमने गिरफ्तारी से सम्बंधित मुख्य नियम जो सभी पुलिस मैन को जानना चाहिए से सम्बंधित  जानकारी प्राप्त की जैसे की बीट पट्रोलिंग क्या होता है और उसके फायदे  और अब इस ब्लॉग पोस्ट में हम पुलिस स्टेशन में मेन्टेन होने वाली बहुत तरह के रजिस्टर के बारे में जानेगे !

किसी भी पुलिस स्टेशन को तरतीब से चलने के लिए यह सबसे जरुरी हो जाता है की पुलिस स्टेशन का डॉक्यूमेंटेशन सही तरह से हो क्यों की पुलिस स्टेशन के ज्यादातर कार्य क़ानूनी होता है जिसका कोर्ट में भी बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही इन रजिस्टर के सहायता से हम क्रिमनल कार्य रोकने तथा उसे इन्वेस्टीगेट करने में बहुत ही सहायक साबित होते है ! इसलिए यह हरेक पुलिस स्टेशन इन चार्ज के लिए परम कर्तव्य हो जाता है की यह सुनिश्चित करे की पुलिस स्टेशन के सभी रजिस्टर सही तरह से लिखे जा रहे हो !

पुलिस स्टेशन के जितने भी रजिस्टर  होते है उनका सबसे पहले इंग्लिश में पेज नंबर डाला हुवा होना चाहिए और रजिस्टर के लिखावट को साफ साफ लिखना चाहिए अगर कोई गलती हो जाये तो उसे वाइट इंक या इरेज़र से नहीं मिटाना चाहिए बल्कि गलत एंट्री के ऊपर एक सीधी लाइन खीच देनी चाहिए और उसके बगल या ऊपर में सही सब्द या अंक लिख देना चाहिए !गलत एंट्री के ऊपर कोई पेपर नहीं चिपकाना चाहिए ! सभी एंट्री साफ और सही लिखी हुई और उसके ऊपर लिखनेवाले पुलिस ऑफिसर का सिग्नेचर किया हुवा होना चाहिए!

निम्नलिखित रजिस्टर पुलिस स्टेशन में मेंटेन होना चाहिए :

Police station register entry 

1.रजिस्टर नंबर-1  फर्स्ट इनफार्मेशन रजिस्टर (FIR Register): यह रजिस्टर एक प्रिंटेड बुक लेट इन्फॉर्म ऑफ़ 24.5 (1) और इसमें कुल 200 पजेज होते है ! एक रजिस्टर को पूरी तरह से भर जाने के बाद ही दूसरा रजिस्टर ओपन करना चाहिए !FIR नंबर का पैटर्न होता है जिसमे किसी भी पुलिस स्टेशन में लिखे जाने वाले गुनाह का सालाना सीरियल नंबर और उसके साथ उस साल को भी लिखा जाता है है की 1/2021 यानि साल 2021 का पहला फिर नम्बर !

FIR की टोटल 4 कॉपी बने जाती है जो की कार्बोन पेपर लगाकर एक साथ ही लिखी जाती है ! इन 4 कॉपी मेसे एक कॉपी SP/DCP ऑफिस को भेजा जाता है , एक कॉपी उस मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है जो उस केस के ऊपर कोग्निज़ंस लेगा उसके ऑफिस को भेजा जाता है , एक कॉपी FIR लिखने वाले को तथा एक ऑफिस कॉपी रख लिया जाता है ! FIR की सभी एंट्री सही सही लिखना चाहिए  गलत फैक्ट FIR में लिखना IPC धरा 218 के अधीन आपराध है  !

2.रजिस्टर नंबर-2 डेली डायरी रजिस्टर (General Diary Register): यह रजिस्टर फॉर्म नो 22.48 में मेंटेन किया जाता है !इसकी दो कॉपी होती है जो की कार्बोन पेपर रख कर लिखी जाती है !इसकी ओरिजिनल कॉपी पुलिस स्टेशन में राखी जाती है तथा कार्बोन कॉपी अपने नजदीकी हेड क्वार्टर  ACP/DCP/SP ऑफिस को भेजी दी जाती है !SP/DCPजनरल डायरी को ओपन तथा क्लोज होने का टाइम फिक्स करते है और उसी फिक्स टाइम पर जनरल डायरी  प्रत्येक दिन ओपन और क्लोज होता है!इस डायरी के अंदर पुलिस स्टेशन इन चार्ज /ड्यूटी ऑफिसर या पुलिस स्टेशन क्लर्क एंट्री करता है !सभी तरह के होनेवाले मूवमेंट और इंसिडेंट का एंट्री तरतीब बार और समयनुसार की जाती है ! 

3. रजिस्टर नो-3 (Register No-3 ): PPR 22.53 के अनुसार यह रजिस्टर के दो पार्ट होते है जिनमे पहला पार्ट स्टैंडिंग आर्डर तथा दूसरा पार्ट सर्कुलर तथा दूसरा आर्डर होता है !

पार्ट-1 - स्टैंडिंग आर्डर : इस रजिस्टर में जोभी स्टैंडिंग आर्डर या इंस्ट्रक्शन कमिश्नर ऑफ़ पुलिस, एडिशनल कमिश्नर ऑफ़ पुलिस या डीसीपी की द्वारका इशू होता है उसका एंट्री पार्ट-1 रेस्टर में किया जाता है !

पार्ट-2 - सर्कुलर तथा दूसरा ऑर्डर्स - इस पार्ट में जो कोई सर्कुलर या आदेश आते है जोकि स्टैंडिंग आर्डर के अलावा होते है उसे इसमें इंटर किया जाता है !जिसे समय समय पर डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाता है !

4. रजिस्टर नंबर -4 भगोड़ा रजिस्टर (Absconder Register): यह रजिस्टर निम्नलिखित तीन पार्ट में होता है :

पार्ट-I- इस पार्ट में उन सभी भगोड़ो का एंट्री किया जाता है जिनका केस होम पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुवा हो इसको फॉर्म 22.54 में लिखा जाता है !

पार्ट-II- इस रजिस्टर में उन भगोड़ो का एंट्री किया जाता है जिनका केस तो दुसरे किसी पुलिस स्टेशन में इंटर है लेकिन उनका निवास  होम पुलिस स्टेशन के अन्दर हो !

पार्ट-3 इस रजिस्टर में आर्म्ड फाॅर्स से भागो हुए लोगो का एंट्री किया जाता है जिनका निवास होम पुलिस स्टेशन में पड़ता हो !

जैसे ही कोई अपराधी CrPc के सेक्शन 83 के तहत भगोड़ा घोषित हुवा या आर्मी/नेवी/एयरफोर्स के द्वारा भगोड़ा घोषित हुवा वैसे ही उनका नाम तथा पता इन रजिस्टर में लिख लिया जाता है 

5. घोषित अपराधी रजिस्टर (PROCLAIMED OFFENDERS, REGISTER): घोषित अपराधी रजिस्टर सभी पुलिस स्टेशन में मेन्टेन होता है और घोषित अपराधी लोगो का लिस्ट हर एक पुलिस स्टेशन में लटका हुवा रहता है !घोषित अपराधी रजिस्टर 2  पार्ट में  होता है !

पार्ट-1 - इस पार्ट में उन घोषित अपराधियो के नाम जो उस थाने के क्षेत्र में रहते है !

पार्ट-2 - इस पार्ट में उन घोषित अपराधियो का नाम होता है जो की उस पुलिस स्टेशन के बाहर रहते है !

6. रजिस्टर नॉ 5 सामान्य डाक रजिस्टर  (REGISTER OF CORRESPONDENCE): यह रजिस्टर भी दो पार्ट में लिखा जाता है !

पार्ट -1 - इस रजिस्टर में सामान्य डाक जो थाने में आया और थाने से बाहर भेजा गया पत्र का इंट्री किया जाता है !

पार्ट-2-  इसमें वारंट और समन का एंट्री किया जाता है !

7. रजिस्टर नॉ-6 (MISCELLANEOUS REGISTER)  इस रजिस्टर का 4 पार्ट होता है 

पार्ट-1 - इस रजिस्यटर में सरकारी नौकरी का वेरिफिकेशन से सम्हबंधित एंट्री किया जाता है ! यह  पार्ट अब पुलिस स्टेशन में नहीं मेन्टेन होता है  अब यह स्पेशल ब्रांच में मेन्टेन होता है !

पार्ट-2 - इस रजिस्टर में उनलोगों का डिटेल लिखा जाता है जिनको नियमतः सिक्यूरिटी दिया गया हो !

पार्ट-3 इस रजिस्टर में कलंदर (कम्पलेंट) की डुप्लीकेट कॉपी राखी जाती है !

पार्ट-4- इस रजिस्टर में इन्कुएसट का कार्बोन कॉपी रखा जाता है !

8 रजिस्टर नॉ 7 & 8 नहीं मेन्टेन किया जाता है !

9. रजिस्टर नॉ-9 गाँव क्राइम रिकॉर्ड रजिस्टर ( VILLAGE CRIME REGISTER): यह रजिस्टर 4 पार्ट्स में लिखा जाता है !

10 रजिस्टर-10 सुर्वेल्लांस रजिस्टर (SURVEILLANCE REGISTER): यह रजिस्टर दो पार्ट A & B में मेन्टेन किया जाता है !

11 रजिस्टर नॉ-11 इंडेक्स रजिस्टर (INDEX REGISTER)

ऐसे तो तक़रीबन 25 रजिस्टर से भी ज्यादा रजिस्टर पुलिस स्टेशन में मेन्टेन किया जाता है ! बाकि बचे रजिस्टर को हम अगले ब्लॉग पोस्ट में जानेगे !

इसके साथ ही पुलिस स्टेशन में मेन्टेन की जाने वाली रजिस्टर से सम्बंधित ब्लॉग पोस्ट समाप्त हुई ! उम्मीद है की आपलोगों के ए पोस्ट पसंद आएगी !इस ब्लॉग को सब्सक्राइब या फेसबुक पेज को लाइक करके हमलोगों को प्रोतोसाहित करे!

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